Belated ITR भरते समय बस जुर्माना ही नहीं देना होता, झेलने पड़ते हैं ये 5 नुकसान…नहीं पता तो समझ लीजिए
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Aug 01, 2024 01:29 PM IST
Belated ITR Deadline, Penalty and Disadvantages: वित्त वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. हालांकि ऐसा नहीं कि इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 (4) के तहत आपको विलंबित टैक्स रिटर्न (Belated ITR) दाखिल करने का मौका दिया जाता है. आप 31 दिसंबर तक Belated ITR फाइल कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस के तौर पर पेनल्टी भरनी पड़ती है. अगर टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए भरने होंगे. वहीं सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर उसे 5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी होगी. इसके अलावा भी कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं, जिसके बारे में तमाम लोगों को जानकारी नहीं है. यहां जानिए इसके बारे में-
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लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते
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रिफंड पर ब्याज नहीं मिलता
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Penal Interest का भुगतान
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देरी से आता है रिफंड
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